27 सितम्बर से 25 नवम्बर तक धारा 144 लागू:जिलाधिकारी

27 सितम्बर से 25 नवम्बर तक धारा 144 लागू:जिलाधिकारी 


बस्ती।जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने पूरे जनपद में जनहित में तत्काल प्रभाव से 27 सितम्बर से 25 नवम्बर तक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। इस संबंध में उन्होने बताया कि 02 अक्टूॅबर को चेहल्लुम एवं गॉधी जयन्ती, 07 अक्टॅॅूबर को महाराजा अग्रसेन जयन्ती, 13 से 15 अक्टूॅबर तक दशहरा, 19 अक्टॅूबर को ईद-ए-मिलाद, 20 अक्टॅूबर को महर्षि वालमीकि जयन्ती, 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभ भाई पटेल एंव आचार्य नरेन्द्र देव जयन्ती मनायी जायेंगी। नवम्बर माह में 04 से 06 नवम्बर तक दीपावली, 10 नवम्बर को छठ पूजा तथा 19 नवम्बर को गुरूनानक जयन्ती, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। 

           उन्होने बताया कि इसके अलावा कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम सहित अन्य त्यौहारो/पर्वो एवं जनपद में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए ये आदेश लागू किए गये है। इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। 

      उन्होने आदेश दिया है कि कोविड-19 के संबंध में अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथो की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानको का सख्ती से पालन किया जाय अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेंगी। सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ यथोचित कार्यवाही की जायेंगी।  

     उन्होने कहा कि भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा मार्केट, बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में कोविड-19 के सुसंगत प्रोटोकाल एवं शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होने कहा कि परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्र नही होगी। 

      उन्होने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत राजनैतिक दलों धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा। उन्होने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होंगा। कोई भी सभा करने से पूर्व संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होंगी। 

        उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित/अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाल, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटकर पदार्थ जैसे हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा। उन्होने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है। कोई भी व्यक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग नही करेगा।

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