प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
सरकार ने इस योजना के लिए 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक अभियान चलाकर किसानों को फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित किया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का लक्ष्य फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना है।
सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य है कि अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल क्षति / क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना,
कृषि क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने में योगदान देगा।
फसल बीमा कराने वाले बीमित सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा।
यह योजना गैर-कर्जदार किसानों के लिए वैकल्पिक है।
किसान 2% से भी कम प्रीमियम दे कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने फसल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
जिसमे धान के फसल के बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेजों में खतौनी, बैक पास बुक, आधार कार्ड, बुआई प्रमाण पत्र किसान द्वारा दिया जायेगा।
एक बीघा में फसल बीमा की राशि 175 रुपए या एक हेक्टेयर में लगभग 1400 भुगतान किया जाएगा।
यह सुविधा 31 जुलाई तक किसान किसी भी सहज जन सेवा के दर ऑनलाइन करके प्राप्त कर सकते हैं।
खास बात जिन किसानों का केसीसी बना है उन किसानों को बैंक से सुनिश्चित कर ले क्या बैक द्वारा फसल बीमा का प्रीमियम काटा गया है या जमा है कि नही।
यदि बीमा बैक द्वारा किया है तो उन्हें बैंक से प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जायेगा बाहर से बीमा कराने की आवश्यकता नही हैं।
उक्त जानकारी सहायक तकनीकी प्रबंधक मार्कंडेय मिश्र द्वारा दी गई और उन्होंने क्षेत्र के किसानों से अपील किया हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले बीमा करा लें।

