बस्ती जिले में पनीर में मिलावट पर रेस्टोरेंट संचालक को दो साल की सजा

 बस्ती जिले में पनीर में मिलावट पर रेस्टोरेंट संचालक को दो साल की सजा


 एसीजेएम प्रथम उमेश यादव की अदालत ने शहर के एक रेस्टोरेंट संचालक को पनीर में मिलावट के मामले में दो साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने उस पर 3,000 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

मामला, कोतवाली थाना क्षेत्र के कंपनीबाग मंदिर के पास स्थित एक रेस्टोरेंट का है। खाद्य निरीक्षक बाबूलाल 23 जून 2009 को टीम के साथ रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में टीम को पनीर में मिलावट होने की आशंका हुई। टीम ने संचालक एके वर्मा से रुपये देकर पनीर खरीदा और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। दो माह बाद जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि हुई। खाद्य विभाग ने इसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत अपराध मानते हुए संचालक के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। न्यायालय ने साक्ष्य एवं प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर संचालक को सजा सुनाया।


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