जानिए गन्ना किसान को सरकार किस तरह से दे रही है मदद
गन्ना किसान
वर्ग:- किसान
नोडल विभाग : गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
प्रस्तावना: इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों को होगा। गन्ना किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसान को उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली से पंजीकरण अवश्य करवाना होगा।
उद्देश्य :- इस योजना का मूल उद्देश्य यह है कि किसान को अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य न होना पड़े। किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान कर उनकी फसल खरीद करते हुए उन्हें लाभान्वित किया जाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
लाभार्थी
* सरकार भी किसानों का गन्ना अच्छे दामों पर खरीद रही है, जिससे किसानों को लाभ मिला है।
* अब सिर्फ आपको एक बार ऑनलाइन पंजीकरण कराना है और फिर आप आसानी से अपने ग्राहक को तलाश करके अपना गन्ना सही मूल्य पर बेच सकते हैं। इससे किसानों का पैसा भी बचेगा और गन्ना सही भाव में बिक जायेगा।
पात्रता मापदण्ड: योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति का किसान होना आवश्यक है। किसान के पास अपनी भूमि बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। महिला एवं लघु तथा सीमान्त किसानों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज :- किसान को अपनी उपज विक्रय करने से पूर्व विभाग की साईट http:/www.fcs.up.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण के उपरान्त किसान को क्रय केन्द्र पर संपर्क कर के कार्य दिवस में अपनी उपज की तौल करा कर दिए गए टोकन के क्रमानुसार 72 घण्टे के भीतर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से खाद्यान्न का मूल्य किसान के बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाता है।
* जोतबही / खाता नम्बर अंकित कम्प्यूटराइज्ड खतौनी ।
* आधार कार्ड / फोटो युक्त पहचान पत्र की प्रतिलिपि
* बैंक पासबुक की प्रतिलिपि ।
★ एक पासपोर्ट साइज फोटो।
लिंक:- https:/www.fcs.up.gov.in
लाभार्थी द्वारा लाभ लेने के दौरान होने वाली प्रमुख समस्याएँ
* सरकार द्वारा तय सीमा उत्पाद से काफी कम है।
* केन्द्रों पर तय सीमा से कम फसल का क्रय हो रहा है।
* केन्द्रो द्वारा टोकन प्रणाली का उपयोग नहीं हो रहा है।
• बैंक द्वारा समय से भुगतान नहीं हो रहा है।
* केन्द्रों का संचालन सही समय पर नहीं हो रहा है।