भरण पोषण की धनराशि न देने पर परिवार न्यायालय ने जारी किया कुर्की व विक्रय का आदेश

 भरण पोषण की धनराशि न देने पर परिवार न्यायालय ने जारी किया कुर्की व विक्रय का आदेश

जनपद के जाने माने अधिवक्ता राम कृपाल चौधरी की मजबूत पैरवी से कुर्की एवं विक्रय आदेश हुआ जारी

 बस्ती। सोनमती देवी पुत्री कृष्ण चन्द्र निवास ग्राम - बैदोलिया अजायब थाना - कप्तानगंज की शादी हिन्दू रीति - रिवाज से रणजीत पुत्र राम बोध निवासी - खम्हरिया गंगाराम , थाना - हर्रैया के साथ हुई थी । शादी के बाद दोनो पक्ष के सम्बन्ध सामान्य नहीं रहे जिसके कारण मामला न्यायालय में पहुँच गया । सोनमती देवी ने जनपद के जाने माने अधिवक्ता राम कृपाल चौधरी के माध्यम से भरण - पोषण का वाद संख्या / 353 / 11A / 2023 सोनमती देवी बनाम रणजीत माननीय अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बस्ती में दाखिल किया । न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण पोषण न देने व भरण - पोषण की धनराशि रुपया 5,49000.00 ( पाँच लाख उन्चास हजार ) बकाया होने के कारण माननीय न्यायालय ने रणजीत पुत्र रामबोध के विरुद्ध कुर्की एवं विक्रय आदेश जारी किया था । माननीय न्यायालय के आदेश के समादर में पुलिस एवं नायब तहसीलदार की संयुक्त कार्यवाही द्वारा रणजीत की गाटा संख्या - 32 सम्पत्ति कुर्क की गयी । भरण - पोषण की बकाया धनराशि रुपया 549000.00 आगामी 10 दिसम्बर 2024 तक माननीय न्यायालय में जमा कराया जाना है।

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