गलत बिजली बिल और लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग की सख्ती, विद्युत विभाग को 20 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश

 गलत बिजली बिल और लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग की सख्ती, विद्युत विभाग को 20 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश

बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कौलेश कुमारी बनाम अधिशाषी अभियंता विद्युत मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विद्युत विभाग को सेवा में कमी का दोषी ठहराया। आयोग ने विभाग को ₹15,000 मानसिक पीड़ा व ₹5,000 वाद व्यय के रूप में मुआवजा देने का आदेश दिया।  

मामला जिले के विद्युत उपकेंद्र कलवारी से जुड़ा है जहां कौलेश कुमारी ने शिकायत की थी कि विद्युत विभाग बार-बार गलत बिजली बिल जारी कर रहा था और उनके मीटर में तकनीकी खराबी थी। उपभोक्ता की लगातार शिकायतों के बावजूद विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे उन्हें मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि विद्युत विभाग उपभोक्ता को समय पर सही बिजली बिल उपलब्ध कराने और उनकी शिकायतों के निवारण में लापरवाही बरत रहा था। इसे सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।  

आयोग ने विद्युत विभाग को उपभोक्ता का विद्युत संयोजन तत्काल बहाल करने, संशोधित और त्रुटिरहित बिजली बिल जारी करने और उपभोक्ता के लिए चेक मीटर लगाने का आदेश दिया। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त करने और सेवा प्रदाताओं को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे अन्य उपभोक्ताओं को भी गलत बिलिंग और विभागीय लापरवाही के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत मिलेगी।

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