कोतवाली पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल

 कोतवाली पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल

बस्ती। पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री अभिनन्दन के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है। इस अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती ओम प्रकाश सिंह के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।


गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अरूण कुमार पाण्डेय एवं पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी शैलेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र त्रिलोकी नाथ निवासी ग्राम अहिरौला, थाना सोनहा, जनपद बस्ती ने स्थानीय थाना कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। इस सूचना के आधार पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0-33/2025 धारा 303(2)317(2) BNS के तहत मामला पंजीकृत किया गया।

पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू की गई, जिसके दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त रवि चतुर्वेदी पुत्र शिवकुमार चतुर्वेदी निवासी बेलहसा, थाना बखिरा, जनपद संतकबीरनगर को चोरी की मोटरसाइकिल UP51BA4643 (T.V.S. स्पोर्ट) के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का स्थान और समय

पुलिस ने अभियुक्त को एपीएन कॉलेज के पीछे गेट के सामने, शिव शक्ति ऑनलाइन सेंटर, बैरिहवा के पास से रात 16:00 बजे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया।

अभियुक्त का विवरण

नाम: रवि चतुर्वेदी

पिता का नाम: शिवकुमार चतुर्वेदी

निवास स्थान: बेलहसा, थाना बखिरा, जनपद संतकबीरनगर

बरामदगी का विवरण

एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल:

नंबर: UP51BA4643

ब्रांड और मॉडल: T.V.S. स्पोर्ट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 श्री अरूण कुमार पाण्डेय (चौकी प्रभारी, रौता, थाना कोतवाली बस्ती)

कांस्टेबल धर्मेन्द्र कुशवाहा (चौकी रौता, थाना कोतवाली बस्ती)

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त रवि चतुर्वेदी का आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के संज्ञान में आया है। इस पर पहले से भी कई मामले दर्ज हो सकते हैं। इस मामले में इसे मु0अ0सं0-33/2025 धारा 303(2)317(2) BNS थाना कोतवाली बस्ती के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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