धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम कराने के मामले में पुलिस को जांच, विवेचना का आदेश

 धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम कराने के मामले में पुलिस को जांच, विवेचना का आदेश

बस्ती। पुश्तैनी जमीन को कूट रचना कर भागीरथी का पुत्र बनाकर लालजी नामक व्यक्ति के नाम खतौनी में फर्जी चढवा दिये जाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट कोर्ट संख्या 9 ने मुण्डेरवा थानाध्यक्ष को आदेशित किया है कि मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करते हुये कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराया जाय। पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना कर रही है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता घनश्याम गुप्ता ने बताया कि न्यायालय ए.सी.जे.एम. प्रथम के समक्ष पारस बनाम राधेश्याम यादव के मामले में प्रकरण के अनुसार मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के बेहिल के ग्राम प्रधान राधेश्याम और उनके सहयोगी बहरैची यादव और लेखपाल उमाशंकर ने कूट रचनाकर भागीरथी के नाम पुश्तैनी जमीन को एक छद्म व्यक्ति लालजी के नाम खतौनी चढवा दिया। जब इसकी जानकारी गोरखपुर जनपद के अलेनाबाद में रह रहे बेहिल के मूल निवासी पारस को हुई तो उन्होने तहसील में आकर मामले की जानकारी लिया और मुण्डेरवा पुलिस को सूचना दिया। पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने पर पारस ने मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट कोर्ट संख्या 9 के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। इस आधार पर पुलिस न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।  

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